Mahila Swalamban Yojana:
महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा महिलाओं के उत्थान के लिए योजनाएं चलाई जाती हैं। इसी तरह, गुजरात सरकार द्वारा विभिन्न कल्याणकारी योजनाएं चलाई जाती हैं। जिसके लिए अलग-अलग विभाग काम कर रहे हैं। गुजरात सरकार में महिला एवं बाल विकास विभाग महिलाओं के लिए काम करता है। जिसमें महिलाओं को आत्मनिर्भर बनने एवं स्वरोजगार प्राप्त करने के लिए महिला मूलक योजनाएँ, महिला अधिकारिता कार्यक्रम एवं लोन योजनाएँ जारी की गई हैं। महिला एवं बाल विकास विभाग, गांधीनगर के अधीन महिला आर्थिक विकास निगम कार्यरत है। महिलाओं के इस संगठन द्वारा कल्याणकारी योजनाएँ, विभिन्न लोन योजनाएँ, महिला जागरूकता कार्यक्रम, महिला कल्याण मेला, और Mahila Swalamban Yojana आदि का संचालन किया जाता है। इस लेख के माध्यम से हम इस बात की जानकारी प्राप्त करेंगे कि किसे इसका लाभ मिल सकता है Mahila Swalamban Yojana और कैसे।
Mahila Swalamban Yojana
जब विश्व स्तर पर अन्तर्राष्ट्रीय महिला वर्ष 1975 चल रहा था, तब विश्व स्तर पर महिलाओं की विभिन्न समस्याओं और उनके समाधान पर गंभीरता से विचार-विमर्श किया गया। जिसके परिणामस्वरूप 1981 में गुजरात में गुजरात महिला आर्थिक विकास निगम की स्थापना हुई। गुजरात महिला आर्थिक विकास निगम लिमिटेड महिलाएं विभिन्न लोन योजनाओं से लाभान्वित होती हैं। महिला निगम महिला सशक्तिकरण योजनाओं और सरकारी लोन योजनाओं के माध्यम से महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने का प्रयास करती है।
“ Mahila Swalamban Yojana ” गुजरात महिला आर्थिक विकास निगम द्वारा चलाई जाती है। इस योजना को लोन योजना के नाम से भी जाना जा सकता है। स्वरोजगार के लिए उन महिलाओं को लोन दिया जाता है जो अपने कौशल के अनुसार कोई नया व्यवसाय और व्यवसाय शुरू करना चाहती हैं। महिलाओं के लिए सब्सिडी योजनाओं के तहत, विभिन्न व्यवसायों के लिए 15% तक की सब्सिडी दी जाएगी।
Objective of Mahila Swalamban Yojana
गुजरात महिला आर्थिक विकास निगम लिमिटेड द्वारा जारी लेखों का ज्ञापन। लेख महिलाओं के लिए सरकारी योजना के माध्यम से महिलाओं के सामाजिक उत्थान और आर्थिक विकास के लिए प्रदान करता है। इसके लिए आवश्यक सुविधाएं, सहायता एवं प्रशिक्षण प्रदान कर महिलाओं का सामाजिक एवं आर्थिक उत्थान करना मुख्य उद्देश्य है। इसका उद्देश्य सामाजिक क्षेत्र में कार्यरत स्वयंसेवी संस्थाओं के सहयोग से महिला सशक्तिकरण योजनाओं एवं गतिविधियों के क्रियान्वयन में तेजी लाना तथा विभिन्न सरकारी योजनाओं का लाभ उठाना है।
महिला लोन योजना के तहत आर्थिक गतिविधियों के लिए लोन प्रदान किया जाता है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य गरीबी रेखा से नीचे (बीपीएल) रहने वाले परिवारों की ग्रामीण और शहरी महिलाओं के आर्थिक विकास का समर्थन करना है। महिला स्वावलम्बन योजना के अंतर्गत महिलाओं की आर्थिक गतिविधियों एवं विकास के लिए बैंकों द्वारा लोन प्रदान किया जाता है।
Important Point of Mahila Swavlanban Yojana
| योजना का नाम | Mahila Swalamban Yojana |
| लेख की भाषा | Hindi |
| योजना का उद्देश्य | महिलाओं को नए व्यवसायों के लिए बैंकों द्वारा लोन दिया जाता है। |
| लाभार्थी | गुजरात की महिलाएं स्वरोजगार पाने के लिए नया व्यवसाय या उद्योग शुरू करने की इच्छुक हैं |
| सहायता राशि | महिलाएं निश्चित परियोजना लोन पर 15% तक या अधिकतम 30,000/- रुपये, जो भी कम हो, के लिए पात्र हैं। |
| आधिकारिक वेबसाइट | http://gwedc.gov.in/ |
| आवेदन कैसे करें | संबंधित जिला कार्यालय में व्यक्तिगत रूप से आवेदन पत्र के साथ दस्तावेज जमा करने होंगे । |
| होम पेज | यहाँ क्लिक करें |
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Eligibility to avail Mahila Swavalamban Yojana
इस योजना का लाभ गुजरात महिला इलेक्ट्रॉनिक विकास निगम, गांधीनगर द्वारा महिलाओं को दिया जाता है। महिला स्वालबन योजना का लाभ उठाने के लिए पात्रता मानदंड निम्नलिखित हैं ।
- महिला आवेदक गुजरात की नागरिक होनी चाहिए।
- लाभार्थी महिला की आयु 21 से 50 वर्ष होनी चाहिए।
- ग्रामीण क्षेत्रों में महिला लाभार्थी की पारिवारिक आय 1,20,000 तक होनी चाहिए ।
- शहरी या शहरी क्षेत्र की महिला आवेदक की वार्षिक पारिवारिक आय 1,50,000/- तक होनी चाहिए।
Mahila Swavalamban Yojana Benefits
यदि महिलाओं को नए व्यवसाय, व्यवसाय या रोजगार के उद्देश्य से धन की आवश्यकता होती है, तो उन्हें सरकार द्वारा Mahila Swalamban Yojana के तहत बैंकों को लोन देने की सिफारिश की जाती है। विभिन्न बैंकों द्वारा महिलाओं को 2,00,000/- (दो लाख) रुपये तक का लोन दिया जाता है। इस लोन में महिला ने जिस प्रोजेक्ट के लिए लोन लिया है उस पर अलग-अलग सब्सिडी दी जाती है। अनुदान की राशि परियोजना लोन पर 15% तक अथवा अधिकतम रू0 30,000/- जो भी कम हो, दी जायेगी।
List of approved industries for women self-reliance scheme
गुजरात महिला आर्थिक विकास निगम लिमिटेड ने व्यवसाय और उद्योग के लिए Mahila Swalamban Yojana तय की है और व्यवसाय शुरू करने के लिए लोन दिया जाता है। एवं कार्यालय जिला महिला एवं बाल अधिकारी द्वारा अनुदान हेतु अनुशंसा की जाती है। निम्नलिखित व्यवसायों की सूची है।
| आदेश | व्यवसाय और विभाग का नाम |
कुल उद्योग संख्या |
| 1 | इंजीनियरिंग उद्योग | 44 |
| 2 | रासायनिक और कॉस्मेटिक उद्योग |
37 |
| 3 | कपड़ा उद्योग | 29 |
| 4 | पेपर प्रिंटिंग और स्टेशनरी उद्योग |
11 |
| 5 | कृषि से संबंधित उद्योग |
9 |
| 6 | प्लास्टिक उद्योग | 21 |
| 7 | फरसान उद्योग | 20 |
| 8 | हस्तकला उद्योग | 16 |
| 9 | वनोपज आधारित उद्योग |
11 |
| 10 | खनिज उद्योग | 07 |
| 11 | डेयरी से संबंधित उद्योग | 02 |
| 12 | ग्लास और सिरेमिक उद्योग | 06 |
| 13 | इलेक्ट्रिक और इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग |
06 |
| 14 | चमड़ा उद्योग | 05 |
| 15 | अन्य उद्योग | 17 |
| 16 | सेवा प्रकार व्यवसाय | 42 |
| 17 | व्यवसाय प्रकार व्यवसाय | 24 |
| कुल व्यवसाय और व्यवसायों की संख्या | 307 |
बैंकों के माध्यम से लोन प्रदान करने के लिए महिला आर्थिक विकास निगम, गांधीनगर द्वारा कुल 307 व्यवसायों और उद्योगों की सिफारिश की गई है।
Documents for availing Mahila Swalabamban Yojana
महिलाओं के लिए इस सरकारी लोन योजना का लाभ उठाने के लिए पात्रता और शर्तें तय की गई हैं। योजना का लाभ उठाने के लिए दस्तावेज निर्धारित हैं। जो निम्नलिखित है।
- आवेदक का राशन कार्ड
- लाभार्थी के आधार कार्ड की प्रति
- आय का उदाहरण
- जाति का एक उदाहरण
- उम्र का एक उदाहरण
- कच्चे माल की निश्चित मूल्य सूची
- लाभार्थी के अनुभव के संबंध में प्रमाण पत्र
- लाभार्थी के अध्ययन के संबंध में प्रमाण पत्र
- प्रपत्र में उल्लिखित विवरण (दो प्रतियों में) देना होगा।
Mahila Swalamban Yojana गुजरात पीडीएफ
Mahila Swalamban Yojana : Mahila Swalamban Yojana का लाभ लेने के लिए जिला स्तर पर जिला महिला एवं बाल अधिकारी के कार्यालय में संपर्क करना होगा। इस योजना का मुद्रित प्रपत्र जिला कार्यालय में व्यक्तिगत रूप से प्राप्त करना होगा।
Mahila Swavalamban Yojana Helpline
इस योजना या किसी अन्य मामले में किसी भी जानकारी और मार्गदर्शन की आवश्यकता होने पर लाभार्थी जिला स्तर पर महिला एवं बाल अधिकारी के कार्यालय में संपर्क कर सकते हैं। अधिक जानकारी और सहायता के लिए गांधीनगर स्थित प्रधान कार्यालय से भी संपर्क किया जा सकता है।
अधिक जानकारी एवं मार्गदर्शन के लिए प्रत्येक जिला मुख्यालय पर स्थित संबंधित जिला महिला एवं बाल अधिकारी के कार्यालय में संपर्क करें।
प्रधान कार्यालय का पता: – गुजरात आर्थिक विकास निगम लिमिटेड।
उद्योग भवन, सेक्टर-11, गांधीनगर
फोन नंबर- 079-23227287, 23230385
ईमेल आईडी – gwedcgnr@gmail.com
FAQs
महिला स्वालंबन योजना के लिए आवेदन कैसे करें?
Mahila Swalamban Yojana ऑनलाइन पंजीकरण नहीं किया जा सकता है। इस योजना का लाभ लेने के लिए सिर्फ ऑफलाइन यानी फेस टू फेस आवेदन फॉर्म करना होगा।
Mahila Swalamban Yojana के तहत कितने उद्योगों को लोन दिया जाता है?
इस योजना के तहत बैंक द्वारा महिलाओं को कुल 307 प्रकार के व्यवसाय और उद्योगों के लिए लोन दिया जाता है।
Mahila Swalamban Yojana का आवेदन पत्र कहाँ से प्राप्त करें ?
निःशुल्क Mahila Swalamban Yojana का फॉर्म आपके जिले के जिला महिला एवं बाल अधिकारी के कार्यालय से प्राप्त होगा। यह आवेदन कार्यालय से व्यक्तिगत रूप से प्राप्त करना होगा क्योंकि आवेदन पत्र रजिस्टर संख्या के साथ है।
Mahila Swalamban Yojana के तहत कितना लोन उपलब्ध है?
व्यवसाय और रोजगार के लिए विभिन्न लोनों के लिए बैंक को कुल 307 महिलाओं की सिफारिश की गई है। Mahila Swalamban Yojana के माध्यम से लाभार्थी महिलाओं को 2 लाख तक का लोन दिया जाता है।
महिला स्वावलंबन लोन योजना के माध्यम से महिलाओं को लोन पर कितनी सब्सिडी दी जाती है?
इस योजना के माध्यम से महिलाएं अपनी परियोजना लागत का 15% या अधिकतम रु. 30,000/- जो भी कम हो, के लिए पात्र होंगी।
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