थ्री व्हीलर लोन योजना 2023 : अनुसूचित जाति के जो लोग स्वरोजगार के लिए तिपहिया वाहन लेना चाहते हैं, उन्हें आर्थिक रूप से मदद करने के लिए बहुत ही हल्की दर पर ऋण दिया जाता है। इस ऋण को प्राप्त करने के लिए गुजरात अनुसूचित जाति विकास निगम गुजरात की वेबसाइट से ऑनलाइन आवेदन करना होगा।
थ्री व्हीलर लोन योजना 2023
| योजना का नाम | थ्री व्हीलर लोन योजना 2023 |
| विभाग का नाम | गुजरात अनुसूचित जाति विकास निगम, गांधीनगर |
| लेख का प्रकार | सरकारी योजना |
| आवेदन करने की अंतिम तिथि | 05/02/2023 |
| आवेदन प्रक्रिया | ऑनलाइन |
| योजनान्तर्गत ऋण राशि | केवल 3% ब्याज पर 2.50 लाख का ऋण |
| लेख निर्माता | सूचना ऐप |
| फ़ायदा | अनुसूचित जाति का व्यक्ति |
| आधिकारिक पोर्टल | https://sje.gujarat.gov.in/gscdc/ |
थ्री व्हीलर लोन योजना का उद्देश्य:
अनुसूचित जाति के एक व्यक्ति जो स्वरोजगार के लिए तिपहिया वाहन प्राप्त करना चाहता है, की आर्थिक मदद करने के लिए बहुत ही हल्की दर पर ऋण दिया जाता है।
थ्री व्हीलर लोन योजना गुजरात 2023 का लाभ कौन ले सकता है ?
आर्थिक रूप से तिपहिया वाहन प्राप्त करने के इच्छुक अनुसूचित जाति के व्यक्ति की सहायता के लिए बहुत ही हल्की दर पर ऋण दिया जाता है।
नियम और शर्तें – गुजरात थ्री व्हीलर लोन स्कीम 2023
- आवेदक गुजरात का मूल निवासी और अनुसूचित जाति का बेरोजगार होना चाहिए।
- आवेदक की पारिवारिक आय 6,00,000/- रुपये से कम होनी चाहिए।
- आवेदक • आयु – 18 वर्ष से कम और 50 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए
- इस योजना की ब्याज दर 3% होगी। और निर्धारित किश्तों में चूक करने वाले लाभार्थी से 2.5% का दंडात्मक ब्याज लिया जाएगा।
- इस योजना की राशि को निर्धारित 60 मासिक किश्तों में ब्याज सहित लौटाना होता है
- आवेदक या आवेदक के परिवार का कोई सदस्य पहले एक निगम / कोई सरकार रहा है। वाहन खरीदने या किसी अन्य व्यवसाय के लिए किसी अर्ध-सरकारी कार्यालय या बैंक से ऋण नहीं लेना चाहिए।
- आवेदक या आवेदक के परिवार का कोई सदस्य किसी सरकारी या अर्ध सरकारी कार्यालय में कार्यरत नहीं होना चाहिए।
- प्रासंगिक ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए।
इस योजना के लिए प्रस्तुत किए जाने वाले दस्तावेज -थ्री व्हीलर लोन योजना 2023
ऑनलाइन आवेदन करते समय (अपलोड करने के लिए)
(1) पहचान प्रमाण (कोई एक) आधार कार्ड
- चुनाव कार्ड
- ड्राइविंग लाइसेंस
- पण कार्ड
(2) उम्र का प्रमाण
(3) जाति का प्रमाण
(4) आय का प्रमाण
(5) निवास का प्रमाण (कोई एक)
- आधार कार्ड
- चुनाव कार्ड
- राशन पत्रिका
- हल्का बिल
(6) फोटोग्राफ और हस्ताक्षर
(7) राशन कार्ड
चयन उपरांत (ऑफलाइन जिला कार्यालय फेस टू फेस)
- (1) चुनाव कार्ड की प्रमाणित प्रति
- (2) आवेदक के बैंक खाते के पोस्टडेटेड चेक
- (3) इस आशय का नो ड्यू सर्टिफिकेट कि बैंक में कोई कर्ज बकाया नहीं है
- (4) इस आशय की मोहर कि आवेदक को पहले किसी सरकारी एजेंसी से सहायता प्राप्त नहीं हुई है
- पापज पर सोंगधनमू।
- (5) राजस्व स्टाम्प संख्या-08
- (6) व्यापार उपकरण सामग्री की आवश्यकता के अनुसार जीएसटी संख्या वाले डीलर। विक्रेता का उद्धरण।
- (7) व्यवसाय के स्थान के लिए आधार, किराए की दुकान के लिए लीज डीड/आधार यदि स्वयं का है।
- (8) रु. 1.00 लाख तक और रु. 1.00 से ऊपर के ऋणों के लिए ऋण राशि के 0.25% की दर से और बांड पर रु. 300/- तथा गारंटी पर रु. 300/- पर चिपकने वाली मुहर नहीं लगाई जाएगी। कागज। लगाओ
- (9) गारंटर।
- (ए) 50,000/- रुपये तक के ऋण के लिए कोई गारंटी नहीं दी जाएगी।
- (बी) 50,001/- रुपये से लेकर 1,00,000/- रुपये तक के ऋण के लिए एक ज़मानत देनी होगी।
- सरकारी / अर्ध सरकारी में कार्यरत कर्मचारी
- या
- एक व्यक्ति जिसके पास ऋण राशि का डेढ़ गुना मूल्य की अचल संपत्ति हो। (अचल संपत्ति के संबंध में विल्लंगम को पंजीकृत करना होगा।)
- या
- ज़मानत का मतलब क़र्ज़ की रकम से डेढ़ गुना अचल संपत्ति का मालिक होता है. भार पंजीकृत किया जाना है।
- (क) रु. 1,00,000/- से अधिक के ऋण के लिए दो जमानतदार आवश्यक हैं।
- सरकारी / अर्ध सरकारी में कार्यरत कर्मचारी
- या
- एक व्यक्ति जिसके पास ऋण राशि का डेढ़ गुना मूल्य की अचल संपत्ति हो। (अचल संपत्ति के संबंध में विल्लंगम को पंजीकृत करना होगा।)
थ्री व्हीलर लोन योजना पात्रता मानदंड:
- आवेदक गुजरात का मूल निवासी और अनुसूचित जाति का बेरोजगार होना चाहिए।
- आवेदक की पारिवारिक आय 6,00,000/- रुपये से कम होनी चाहिए।
- आवेदक • आयु – 18 वर्ष से कम और 50 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए
थ्री व्हीलर लोन योजना ऑनलाइन फॉर्म सबमिशन
- सबसे पहले आपको मोबाइल/कंप्यूटर के क्रोम ब्राउजर में Www.Google.Co.In में “GSCDC Online” टाइप करना होगा।
- जिसमें Google Search में आने वाले रिजल्ट में से https://sje.gujarat.gov.in/gscdc/ पर क्लिक करके वेबसाइट खोलनी है।
- अब आपको निगम योजनाओं के तहत ऋण प्राप्त करने के लिए ऑनलाइन आवेदन करने के लिए यहां क्लिक करें पर क्लिक करना होगा
- अनुसूचित निगम की वेबसाइट के होम पेज पर “नया उपयोगकर्ता (रजिस्टर)?” क्लिक करना होता है।
- अब आपको आवेदक की ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, पासवर्ड और कैप्चा कोड दर्ज करके “Registration for Online Loan Application System” पर पंजीकरण करना होगा।
- रजिस्ट्रेशन के बाद मोबाइल पर यूजरनेम और पासवर्ड भेजा जाएगा।
- अब आपको ऑनलाइन लोन एप्लीकेशन सिस्टम के लिए लॉग इन पर जाना होगा और अपने यूजर नेम और पासवर्ड के जरिए लॉगइन करना होगा।
- जीएससीडीसी ऑनलाइन लॉग इन करने के बाद थ्री व्हीलर स्कीम नंबर -1, 2 और 3 के लिए “अप्लाई” पर क्लिक करें।
ऑनलाइन आवेदन थ्री व्हीलर लोन योजना 2023 की अंतिम तिथि
थ्री व्हीलर लोन योजना में आवेदक को दिनांक 05/02/2023 तक https://gscdconline.gujarat.gov.in पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन करना होगा। इसके बाद आवेदन प्रक्रिया बंद कर दी जाएगी।
थ्री व्हीलर लोन योजना के लिए महत्वपूर्ण लिंक :
| आधिकारिक वेबसाइट | https://sje.gujarat.gov.in/gscdc/ |
| आधिकारिक अधिसूचना | थ्री व्हीलर लोन योजना (2020-21) (NSFDC)(LOI-393) |
| ऑनलाइन आवेदन | यहाँ क्लिक करें |
| नए उपयोगकर्ताओं के लिए | यहाँ क्लिक करें |
| पंजीकृत उपयोगकर्ता के लिए ऑनलाइन आवेदन करें | यहाँ क्लिक करें |
FAQs – अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
Q. थ्री व्हीलर लोन योजना का लाभार्थी कौन है ?
A. गुजरात अनुसूचित जाति विकास निगम, गांधीनगर गुजरात का मूल निवासी और अनुसूचित जाति का नागरिक होना चाहिए ।
Q. थ्री व्हीलर लोन योजना के तहत कितना क्रेडिट दिया जाता है ?
A. हितग्राहियों को थ्री व्हीलर लोन योजना में कुल 2.50 लाख का ऋण मात्र 3 प्रतिशत ब्याज पर दिया जाता है।
Q. थ्री व्हीलर लोन योजना की अंतिम तिथि क्या है ?
A. किसान परिवहन सहायता योजना में आवेदक को https://gscdconline.gujarat.gov.in पोर्टल पर दिनांक 05/02/2023 तक ऑनलाइन आवेदन करना होगा