निर्माण श्रमिक कल्याण बोर्ड में पंजीकृत महिला निर्माण श्रमिकों और निर्माण श्रमिकों की पत्नी को गर्भावस्था के दौरान वित्तीय सहायता प्रदान करने और निर्माण श्रमिकों को सामाजिक स्थिरता प्रदान करने के लिए मातृत्व सहायता योजना शुरू की गई है।
इस लेख में श्रमयोगी प्रसूति सहाय योजना क्या है? उपलब्ध सहायता, आवश्यक दस्तावेज, सहायता के लिए आवेदन कैसे करें आदि के बारे में पूरी जानकारी मिल जाएगी। तो कृपया लेख को अंत तक पढ़ें।
Shramyogi Delivery Sahay Yojana क्या है? (डिलीवरी सहायता योजना गुजरात)
गुजरात राज्य में महिला निर्माण मजदूरों या पुरुष निर्माण मजदूरों की पत्नियों को प्रसव के दौरान दवा, अस्पताल के खर्च, पोषण संबंधी भोजन के खर्च आदि के लिए सहायता प्रदान करने की योजना। पहली दो डिलीवरी के लिए वित्तीय सहायता उपलब्ध है।
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योजना का नाम |
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अनुभाग |
निर्माण श्रमिक कल्याण बोर्ड गुजरात |
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लाभार्थी |
श्रमयोगी महिलाएँ या पुरुष श्रमयोगियों की पत्नी |
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सहायता उपलब्ध है |
रु.37,500/- तक की सहायता |
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साप्ताहिक वेबसाइट |
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हेल्पलाइन नंबर |
079-25502271 |
योजना से कौन लाभान्वित हो सकता है?
योजना का लाभ उठाने की पात्रता गुजरात भवन और अन्य निर्माण श्रमिक कल्याण बोर्ड के साथ पंजीकृत निर्माण श्रमिक इस योजना का लाभ उठाने के पात्र होंगे।
श्रमयोगी प्रसूति सहाय योजना के नियम
श्रमयोगी कल्याण बोर्ड में पंजीकृत निर्माण श्रमिक इस योजना से लाभान्वित होने के पात्र होंगे।
- सहायता डीबीटी से सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में वितरित की जाती है।
- यदि किसी महिला का गर्भपात हो गया हो तो उसे भी इसका लाभ दिया जाता है। मृत जन्म और गर्भपात के मामले में, एक वैध पीएचसी डॉक्टर का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। (उसी मामले में जहां महिला आवेदक या निर्माण श्रमिक की पत्नी गर्भावस्था के 26वें सप्ताह से पहले या उसके दौरान गर्भवती है)
- सहायता के लिए आवेदन की अवधि गर्भधारण की तारीख से छह महीने के भीतर होनी चाहिए।
- पंजीकृत महिला निर्माण श्रमिक के मामले में मातृत्व सहायता से पहले 17,500/- रुपये सर्जन/सर्जन/सर्जन/सर्जन/सर्जन पीएचसी द्वारा अनुमोदित डॉक्टर प्रमाण पत्र/ममता कार्ड प्रति (पंजीकृत महिला श्रमिक के मामले में) के साथ 06 (छह) महीने में लागू किया जाना चाहिए। ) डॉक्टर का प्रमाण पत्र/ममता कार्ड की प्रति आवेदन बोर्ड कार्यालय में आवेदन जमा करने की तिथि से डिलीवरी की संभावित तिथि तक की अवधि को गिनते हुए 06 महीने (छह) पूरा होने से पहले कार्यालय में जमा किया जाना चाहिए।
श्रमयोगी प्रसूति सहाय योजना के लाभ – Shramyogi Prasuti Sahay Yojana Benefits
- यदि पंजीकृत निर्माण श्रमिक की पत्नी है, तो वह अपनी किरसा में 6000/- रुपये के लाभ की हकदार होगी।
- यदि पंजीकृत महिला गर्भावस्था के दौरान पहले दो प्रसवों के लिए स्व-रोज़गार है, तो कुल रु. प्रसूति सहायता योजना के अंतर्गत 17,500/- एवं प्रसव उपरांत कुल 20,000/- रूपये दिये जायेंगे।
- इस प्रकार, पंजीकृत महिला निर्माण श्रमिक को कुल 37,500/- रुपये की सहायता का भुगतान किया जाएगा।
प्रसूति सहाय योजना के आवश्यक दस्तावेज – Required Documents Of Prasuti sahay yojana
श्रमयोगी डिलीवरी सहाय योजना के लिए आवश्यक दस्तावेज निम्नलिखित हैं।
- ममता कार्ड की प्रति
- गर्भपात के संबंध में पीएचसी द्वारा अनुमोदित डॉक्टर का प्रमाण पत्र
- राशन कार्ड की प्रति
- बैंक पासबुक की प्रति
- लाभार्थी का आधार कार्ड
- शपत पात्र
मातृत्व सहायता योजना के लिए आवेदन पत्र डाउनलोड करें
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डिलीवरी से पहले का |
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वितरण के बाद |
योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन कैसे करें? – योजना गुजरात के लिए ऑनलाइन आवेदन करें
आवेदक https://sanman.gujarat.gov.in/ वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं ।
Important Link
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सतावर वेबसाइट |
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हेल्पलाइन नंबर |
079-25502271 |
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FAQs
Q.1 : मातृत्व सहायता योजना के अंतर्गत कितनी सहायता मिलती है?
उत्तर: एक पंजीकृत महिला श्रमिक को गर्भावस्था के दौरान पहले दो प्रसवों के लिए कुल रु. प्रसूति सहायता योजना के अंतर्गत पंजीकृत महिला निर्माण श्रमिक को 17,500/- एवं प्रसव उपरांत कुल 20,000/- रूपये की धनराशि प्रदान की जायेगी।
Q.2 : यदि किसी महिला का गर्भपात हो गया है तो वह इस योजना का लाभ उठा सकती है।
उत्तर: हां, मृत जन्म और गर्भपात के मामले में, वैध पीएचसी डॉक्टर का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। (उसी मामले में जहां महिला आवेदक या निर्माण श्रमिक की पत्नी गर्भावस्था के 26वें सप्ताह से पहले या उसके दौरान गर्भवती है)
Q.3 : डिलीवरी सहायता योजना के लिए आवेदन कैसे करें?
उत्तर: आवेदक https://sanman.gujarat.gov.in वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं । या फिर गुजरात भवन एवं अन्य निर्माण श्रमिक कल्याण बोर्ड के जिला कार्यालय में जाकर आवेदन कर सकते हैं।